Bihar Unemployment Allowance : बिहार सरकार (Bihar Government) ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बेरोजगार युवकों के हित में बड़ा फैसला (Big Decision) लेते हुए उन्हें भत्ता (Bihar Berojgari Bhatta) देने का फैसला किया है।
बिहार मंत्रिमंडल की शुक्रवार यानि 14 जून को हुई बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में बेरोजगारी भत्ता नियमावली-2024 (Bihar Unemployment Allowance Rules-2024) को मंजूरी दी गई।
बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (Department of the Cabinet Secretariat) के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
उन्होंने बताया की कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में राज्य में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली-2024 (Bihar Unemployment Allowance Rules-2024) को स्वीकृति दी गई है।
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15 दिन में रोजगार… नहीं तो बेरोजगारी भत्ता
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (Department of the Cabinet Secretariat) के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया की आवेदन देने के बाद आवेदक को अगर 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है,
तो राज्य सरकार (Bihar Government) की मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता (Bihar Daily Unemployment Allowance) दिया जाएगा।
प्रति दिन कितना मिलेगा भत्ता
आपको जानकारी के लिए बता दें की अभी बिहार में मनरेगा (Bihar MNREGA Jobs) के तहत काम कर रहे मजदूरों को 228 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है।
इस आधार पर देखें तो पहले एक महीने में काम न पाने वाले बेरोजगार मजदूरों को 57 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
वहीं, एक महीने बाद बेरोजगार रहने पर पंजीकृत मजदूरों (Registered Laborers) को 114 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा।
एएनएम और जीएनएम प्रशिक्षण स्कूल के लिए नए पद
राज्य के पुराने 22 एएनएम स्कूल (GNM School) और 6 पुराने जीएनएम प्रशिक्षण स्कूल (GNM Training School) के सुचारू संचालन के लिए कुल 247 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
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